By: Ascure
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पुराने टैक्स रिजीम के तहत अगर कोई शख्स टैक्स दाखिल करता है तो उसे टैक्सेबल इनकम पर टैक्स चुकाना होगा. वहीं इस टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के की धारा 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की छूट भी हासिल की जा सकती है.
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ऐसे में अगर आपको भी पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स दाखिल करना है तो मार्च के महीने में ही कुछ काम करके टैक्स बचाया जा सकता है, ताकी इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाया जा सके.
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अगर कोई शख्स Old Regime के तहत टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर है तो वो टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा इंवेस्ट कर सकता है.
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टैक्स सेविंग स्कीम के तहत पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके तहत मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये एक वित्त वर्ष में निवेश किया जा सकता है.
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